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विमल नेगी केस: एएसआई पंकज को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

➤ विमल नेगी मौत मामले में एएसआई पंकज को उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिली
➤ सीबीआई ने किया था सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार
➤ विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी पंकज ने


हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में गिरफ्तार एएसआई पंकज शर्मा को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। इससे पहले 14 सितंबर को सीबीआई ने पंकज को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वे 16 सितंबर से न्यायिक हिरासत में थे।

27 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने पंकज को सशर्त जमानत प्रदान की है।

सीबीआई ने अदालत से यह कहते हुए जमानत का विरोध किया कि पंकज की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं, पंकज के वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने पूरी पूछताछ में सहयोग किया है और अब उनकी न्यायिक हिरासत जारी रखना उचित नहीं है।

गौरतलब है कि विशेष सीबीआई अदालत शिमला ने पहले पंकज शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है।