<p>तीन दिन के भीतर पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में लाइसेंस वाले हथियार जमा न हुए तो बंदूकधारियों की बंदूकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। यह निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांगड़ा संतोष पटियाल ने जारी किए हैं।</p>
<p>उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। जिला कांगड़ा के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में अब तक मात्र 15560 हथियार ही जमा हुए हैं, जबकि अभी भी 1600 से अधिक लोगों ने अपनी बंदूकों को पुलिस विभाग के समक्ष जमा करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है।</p>
<p>वहीं पुलिस विभाग ने अब निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए तीन का और समय दिया है। अगर इस समयावधि में भी हथियारों को जमा नहीं करवाया तो उनके जहां हथियारों के लाइसेंसों को रद्द किया जाएगा, वहीं उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिला प्रशासन के पास 17166 हथियारों को रजिस्टर्ड किया गया है। इनमें से अभी तक पुलिस विभाग के पास मात्र 15560 हथियार ही जमा हुए हैं, जबकि 1606 बंदूकें अभी भी लोगों ने जमा नहीं करवाई हैं।</p>
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