<p>हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलूवालिया की पत्नी मीरा वालिया को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के नोटिस के मुताबिक, मीरा वालिया से 12 सितंबर तक जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हेम राज द्वारा दायर याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए हैं।</p>
<p>बता दें कि हेम राज ने आरोप लगाया है कि मीरा वालिया पर आय से अधिक सम्पत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, इसको लेकर उसके खिलाफ 22 मई, 2008 को एफआईआर भी दर्ज हुई थी और विशेष जज शिमला की अदालत के समक्ष चालान भी पेश किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोक सेवा आयोग में मीरा की नियुक्ती की गई और कानून प्रक्रिया भी इसमें नहीं की गई।</p>
<p><strong>हाईकोर्ट बोला-जनहित से जुड़ा है मामला</strong></p>
<p>जानकारी के मुताबिक, कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से याचिका की मैंटेनबिलिटी पर सवाल उठाया गया। मगर हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला जनहित से जुड़ा है और इस तरह के मामले को उठाने का अधिकार प्रार्थी को है। क्योंकि, वह विधि स्नातक का छात्र है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दायर की गई याचिका पूरी तरह से मैंटेनेबल है इस कारण कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब तलब किया।</p>
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