<p>शिमला क्षेत्रीय अस्पताल दीन दयाल उपाध्याय में अब सोलन औऱ सिरमौर ज़िले के कोविड19 मरीज शिफ़्ट नहीं होंगे। इन जिलों में आने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अब स्थानीय अस्पतालों में ही रखना होगा। जब तक स्थानीय अस्पतालों में जगह होगी और आपातकाल स्थिति नहीं होगी मरीज़ स्थानीय अस्पताल में ही रहेगें। ये आदेश हिमाचल उच्च न्यायालय ने इंद्र सिंह द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के दौरान दिए है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को रखी गई है।</p>
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