Dadoohi Panchayat hawker restrictions: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति फेरी लगाकर सामान बेचने वालों की बढ़ती शिकायतों के चलते, हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत दडूही में ग्राम सभा के दौरान कई अहम निर्णय लिए गए हैं। पंचायत प्रधान उषा बिरला ने बताया कि अब पंचायत में कोई भी फेरी वाला बिना पंचायत की अनुमति के सामान बेचने के लिए नहीं घूम सकेगा। फेरी लगाने के लिए पंचायत से परमिशन लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम पंचायत ने किन्नर समुदाय के लोगों द्वारा खुशी के मौकों पर ली जाने वाली राशि को भी निर्धारित किया है। अब पंचायत में किन्नर समुदाय के लोग 3100 रुपये से अधिक राशि नहीं मांग सकेंगे। पंचायत ने यह कदम उन लोगों की शिकायतों के बाद उठाया है, जो मुंह मांगी रकम देने में असमर्थ होते थे।
इसके साथ ही पंचायत ने किरायेदारों को पंजीकृत करवाने और स्वच्छता शुल्क का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। पंचायत प्रधान ने कहा कि मकान मालिकों को अपने किरायेदारों के स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा और पंचायत द्वारा निर्धारित स्वच्छता शुल्क का पालन करना अनिवार्य होगा।
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