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कोडीन सिरप मामले में ईडी की हिमाचल में बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

➤ ईडी ने पीएमएलए के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की
➤ विदित हेल्थकेयर और निकल कंसल से जुड़े कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध व्यापार की जांच में कार्रवाई
➤ 2018-24 के दौरान 16.74 करोड़ की सीबीसीएस सप्लाई और लगभग 2.92 करोड़ के अवैध लाभ का खुलासा


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जम्मू उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में मेसर्स विदित हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) की हरियाणा के पानीपत में स्थित औद्योगिक भूमि शामिल है।

ईडी ने यह कार्रवाई एनसीबी, जम्मू द्वारा दर्ज उस मामले के आधार पर की है जिसमें मेसर्स विदित हेल्थकेयर (प्रबंध भागीदार नीरज भाटिया), निकल कंसल और अन्य पर कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) “कोरेक्स” को मादक पदार्थ के रूप में अवैध उपयोग में पहुंचाने का आरोप है।

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जांच में सामने आया कि मेसर्स विदित हेल्थकेयर ने 2018 से 2024 के बीच 16.74 करोड़ रुपये मूल्य का सीबीसीएस, दिल्ली निवासी निकल कंसल द्वारा संचालित कई फर्मों—
मेसर्स एस इंडस्ट्री, कंसल इंडस्ट्री, नविता फार्मा, कंसल फार्मास्यूटिकल्स और एन.के. फार्मास्यूटिकल्स—को सप्लाई किया था।

इनमें से अवैध रूप से परिचालित कुछ कफ सिरप रईस अहमद भट्ट (श्रीनगर) के पास पहुंचा, जिसके कब्जे से 14 जनवरी 2024 को एनसीबी ने बड़ी मात्रा में सीबीसीएस बरामद किया था।

ईडी की जांच में यह भी पुष्टि हुई कि विदित हेल्थकेयर ने इन फर्मों को बिक्री के माध्यम से लगभग 2.92 करोड़ रुपये का अवैध लाभ अर्जित किया।

इस मामले में ईडी ने 13 फरवरी 2025 को नीरज भाटिया और निकल कंसल के ठिकानों पर तलाशी भी ली थी, जिसमें 32 लाख रुपये नकद और 1.61 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए थे। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने पानीपत स्थित लगभग 1 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी कुर्क कर ली है।

ईडी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।