हिमाचल

लाहौल स्पीति में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर पोलिंग ऑफिसर्स को दी ट्रेनिंग

केलांग 26 अप्रैल: लाहौल स्पीति में लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव में ड्यूटी देने के लिए केलांग व स्पीति में प्रथम चरण का मतदान कर्मियों को अभ्यास करवाया गया जिस में पोलिंग ईवीएम और वीवीपैट मशीन को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और चुनाव की बारीकियों  बारे अवगत करवाया गया। इस दौरान उन्हें मतदान के दिन किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना है, किस तरह से पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मॉक पोल करना है सहित अन्य गतिविधियों के बारे जानकारी प्रदान की गई।
लाहौल उपमंडल मुख्यालय केलांग में सहायक रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम केलांग रजनीश शर्मा व स्पीति उप मंडल मुख्यालय काजा में हर्ष अमरेंद्र नेगी की मौजूदगी में पहली रिहर्सल का आयोजन किया गया। पहली रिर्हसल में मतदान के लिए नियुक्त होने वाले 689 पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों के अतिरिक्त महिला मतदान कर्मियों ने भी भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए की बताया की लाहौल के 45 केलांग -2 पोलिंग बूथ व काजा में 73 कीह मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित होगा ।
इसके अलावा चुनाव आयोग के निर्देश पर लाहौल में एक मतदान केंद्र कुरचेड़ केवल युवा कर्मियों द्वारा संचालित होगा इसके लिए भी पीठासीन, सहायक पीठासीन और मतदान कर्मियों को चुनाव रिहर्सल में भाग लिया। उन्होंने यह भी बताया कि सिस्सू मतदान केंद्र को ग्रीन पोलिंग स्टेशन को इस बार बनाया गया है और इसी तरह से लाहौल में मॉडल पोलिंग स्टेशन के तहत जाहलमा, लोट, गोशाल व स्पीति में टशीगंग बनाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि लाहौल स्पीति में 92 मतदान केंद्र है।
उन्होंने बताया कि मतदान कर्मियों की दूसरी रिहर्सल 22 मई को व अंतिम चरण की रिहर्सल 29 मई को आयोजित की जाएगी और मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है । केलांग व काजा में रिहर्सल के दौरान निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में पार्टी बूथ लगाने पर प्रतिबंध होगा और मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर प्रतिबंध है। साधारण पार्टी बूथ को 200 मीटर से अधिक दूरी पर एक मेज और दो कुर्सियों और तिरपाल के साथ बिना किसी प्रचार सामग्री के स्थापित किया जा सकता है। परिसर में पार्टी और उम्मीदवार के नाम और प्रतीक वाले बैज, टोपी, शॉल, मफलर आदि की अनुमति नहीं है।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के अंदर एजेंटों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। मतदान केंद्र के अंदर और मतदान कक्ष के बाहर मतदान कार्यवाही की वीडियोग्राफी की अनुमति केवल ईसीआई द्वारा अधिकृत प्रेस रिपोर्टर को ही है। किसी भी स्थिति में मतदान कक्ष में वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने का उचित ध्यान रखा जाएगा। किसी भी प्रेस रिपोर्टर द्वारा मतदान केंद्र के बाहर भीड़ की तस्वीरें लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।
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