वस्तु एवं सेवा कर चोरी के मामलों के निरीक्षण के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान गत दिवस हमीरपुर में लगभग 1.10 करोड़ रुपए के करीब 2 किलोग्राम सोने के आभूषण पकड़े गए। यह जानकारी आज यहां आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी युनुस ने एक प्रेस वक्तव्य में दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शिमला में एक संदिग्ध तम्बाकू डीलर का भी जीएसटी कर चोरी के मामले में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस डीलर द्वारा सिगरेट के कुछेक ब्रांड उपयुक्त दस्तावेजों के बगैर खरीदे गए थे।
आयुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा जीएसटी में टाल-मटोल अथवा कर चोरी के मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि इस तरह के मामलों में कमी लाते हुए अधिकतम राजस्व संग्रह किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग विशेष तौर पर सोने एवं तम्बाकू पर जीएसटी कर चोरी के मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोने एवं चांदी पर जीएसटी की न्यूनतम दर 3 प्रतिशत है जबकि तम्बाकू पर जीएसटी की दर विभिन्न उप-करों सहित 188 प्रतिशत तक है।
उन्होंने कहा कि हालांकि सोने एवं चांदी पर जीएसटी की दर न्यूनतम है परंतु इसकी कीमत अधिक होने के कारण कर चोरों को इससे बड़े स्तर पर मुनाफा हो रहा है। इसी प्रकार जीएसटी की उच्चतम दरों के कारण तम्बाकू उत्पादों पर कर चोरी से भी काफी लाभ होता है। ऐसे में विभाग कर चोरी की लिहाज से इन दोनों पर ही विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग ने माल ढुलाई में वस्तु एवं सेवा कर प्रावधानों के उल्लघंन से सम्बंधित विभिन्न मामलों में 8 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है।
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