हिमाचल के एचएएस और सचिवालय में तैनात अधिकारियों की प्रमोशन की राह अब आसान नही है।
हिमाचल के इन अधिकारियों को अब अगर प्रमोशन लेनी है तो उन्हें पहले अपनी चल और अचल संपत्ति बतानी होगी।
यह निर्देश राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के अधिकारी अमनदीप गर्ग ने दिए है।
उनका कहना है कि इन दोनों क्लास के अधिकारियों को 31 मार्च तक अपनी प्रॉपटी की डिटेल देनी होगी और यह प्रॉपर्टी डिटेल इन्हें मानव संपदा पोर्टल पर शेयर करनी होगी।
बता दे कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के तहत अधिकारी को हर साल अपनी प्रोपर्टी और लाइबिलिटी की डिटेल देनी होती है। हालांकि आईएएस अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देंगे।