<p>नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला लेते हुए मनाली और मैक्लोड़गंज में व्यावसायिक निर्माण पर रोक लगा दी है। वहीं, सरकारी और निजी निर्माण के लिए रोक नहीं रहेगी। ऐसे में मनाली और मैक्लोड़गंज में नियमों के अनुसार अब सरकारी और निजी निर्माण ही हो सकेंगे। कोई भी व्यावसायिक निर्माण नहीं होगा।</p>
<p>बता दें कि मनाली और मैक्लोड़गंज में कैरिंग कपैसिटी का पता लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को एनजीटी को सौंपी थी। इसमें व्यावसायिक निर्माण आदि पर पूर्णता रोक लगाने की सिफारिश की थी।</p>
<p>रिपोर्ट स्टडी के लिए एनजीटी ने मामले की सुनवाई के दौरान मनाली और मैक्लोड़गंज व्यावसायिक निर्माण पर रोक लगाई है। वहीं, हैंडपंप या बोरबैल आदि लगाने के लिए आईपीएच से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।</p>
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