हिमाचल हाईकोर्ट ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को झटका दिया है। अदालत ने सोलन जिला के बागा में स्थित इस सीमेंट कंपनी के खिलाफ खनन को लेकर दाखिल याचिका पर सख्त फैसला दिया है।
हाईकोर्ट ने सोलन के सहनाली व भलग गांव में किए जा रहे खनन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मस्तराम व सीता राम की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई की।
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इस याचिका में दोनों व्यक्तियों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2007 में बागा, भलग, सहनाली और समत्यारी गांव की भूमि को राज्य सरकार के अफसरों की मिलीभगत से तीस साल के लिए जेपी सीमेंट कंपनी को लीज पर दे दिया गया था। बाद में जेपी कंपनी ने इस सीमेंट प्लांट को अल्ट्राटैक कंपनी को बेच दिया। अब अल्ट्राटैक सीमेंट कम्पनी यहां खनन कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि अप्रैल 2018 में वहां के निवासियों के ध्यान में यह तथ्य आया कि वर्ष 2007 में बिना उन्हें पूछे उनकी भूमि को सरकार ने लीज पर दे दिया है। प्रार्थियों ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि सहनाली गांव की 185 बीघा व भलग गांव की 172 बीघा भूमि को सीमेंट कंपनी को पट्टे पर दी जाने वाली प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। इसके अलावा सीमेंट कंपनी द्वारा पिछले 10 साल से गैरकानूनी तरीके से उनकी भूमि को इस्तेमाल करने के लिए पेनल्टी डाली जाए और उन्हें कंपनी से मुआवजा दिलवाया जाए। मामले पर अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।