<p>स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर से जेनेरिक दवाएं लिखने की एडवाइजरी जारी की है। 15 जून को जारी इस एडवाइजरी में प्रधान सचिव (हैल्थ) ने सभी सीएमओ, एमएस, बीएमओ और चिकित्सा अधिकारियों को एमसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से मरीजों की पर्ची में जेनरिक दवाइयां लिखने को कहा है।</p>
<p>साथ ही ये भी कहा गया है कि अस्पताल के स्टोरों में उपलब्ध निशुल्क दवाइयों के अलावा बाहर की दवाइयां न लिखी जाए। एडवाइजरी में यह भी चेताया गया है कि गाइडलाइन को दरकिनार करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>उच्च अधिकारियों को कड़े निर्देश</strong></span></p>
<p>इसके साथ ही डॉक्टर्स के ऊपर निगरानी रखने वाले उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी किए है कि स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यक दवा सूची के हिसाब से दवा जारी करने व पर्चीयों का ऑडिट पूरी सर्तकता के साथ करें। ऐसा नहीं किए जाने पर सख्त कदम उठाने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट MCI की गाइडलाइन के हिसाब से एडवाइजरी जारी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को घर-द्वार पर सस्ती व गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।</p>
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