<p>भू-राजस्व की धारा-118 के मामले में कथित लेन-देन के आरोपों से घिरे पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा के वॉयस सैंपल और पॉलीग्राफ टैस्ट लेने पर आज यानी बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। पी.मित्रा जिला अदालत में हाज़िर नहीं हुए। विजिलेंस ने मामले की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।</p>
<p>इससे पहले पी. मित्रा की तरफ से पेश हुए उनके वकील ने वॉयस सैंपल और पॉलीग्राफ टैस्ट करवाने के लिए विजिलेंस द्वारा दिए गए आवेदन का विरोध किया था और अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। इस पर अदालत ने विजिलेंस से 19 दिसंबर तक जवाब मांगा था।</p>
<p>गौरतलब है कि पी. मित्रा पर साल 2010-11 में धारा-118 की अनुमति देने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी और मित्रा राजस्व विभाग के प्रधान सचिव थे। मामले में दो कारोबारियों पर घूस लेने और उसे आगे अफसरों को देने का आरोप है। विजिलेंस ने इस मामले में मित्रा की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। अवैध लेन-देन से जुड़ी मित्रा की फोन पर बातचीत के अंश भी विजीलेंस के हाथ लगे हैं और इनकी पुष्टि करने के लिये विजीलेंस मित्रा के वायस सैंपल लेना चाह रही है।</p>
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