<p>हिमाचल हाईकोर्ट में कांगड़ा KCC बैंक में विभिन्न श्रेणियों के 216 पदों के लिए होने वाली भर्ती से जुड़े मामले पर सुनवाई 7 सितंबर के लिए टल गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही अंतरिम आदेश दे रखे हैं कि भर्ती प्रक्रिया बेशक जारी रखी जाए, लेकिन इन्हें अंतिम रूप केवल कोर्ट की ही इजाजत से दिया जाएगा।</p>
<p>कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने रणजीत सिंह राणा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान KCC बैंक को आदेश दिए थे कि वह NPA की सूची न्यायालय के समक्ष दायर करे।</p>
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