➤ हिमाचल शिक्षा विभाग ने 235 TGT व प्रमोटी लेक्चरर्स को हेडमास्टर पद पर प्रमोट किया
➤ निर्धारित दूरी के अनुसार 1 से 5 दिन के भीतर जॉइनिंग अनिवार्य
➤ समय पर जॉइन न करने पर प्रमोशन एक वर्ष या अगली DPC तक स्वतः रद्द माना जाएगा
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 235 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (TGT) और प्रमोटी लेक्चरर्स को हेडमास्टर पद पर पदोन्नत कर दिया है। यह फैसला डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की सिफारिशों के बाद लिया गया, जिसके आदेश डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जारी कर दिए हैं।
विभाग ने सभी नव पदोन्नत हेडमास्टर्स को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी नई तैनाती पर जॉइनिंग सुनिश्चित करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट की 24 मई 2023 की नोटिफिकेशन के मुताबिक—
• 30 किलोमीटर तक की दूरी वाले कर्मचारियों को एक दिन के भीतर
• 30 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले कर्मचारियों को पांच दिन के भीतर
जॉइनिंग देनी होगी।
यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय में जॉइन नहीं करता, तो उसका पदोन्नति आदेश बिना किसी अलग नोटिस के स्वतः एक वर्ष या अगली DPC तक रद्द माना जाएगा।
विभाग ने संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल व हेडमास्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से प्रमोट किए गए शिक्षकों को रिलीव करें, ताकि वे नई पोस्टिंग पर समय से ज्वाइन कर सकें। पदोन्नत कर्मियों को अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर्स व निदेशालय को टेलीग्राफिक माध्यम से भेजनी होगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी सार्वजनिक हित में प्रोमोशन फोर-गो नहीं कर सकता। यदि कोई शिक्षक प्रमोशन छोड़ने का लिखित अनुरोध देता है, तो उचित कारण पाए जाने पर उसे एक वर्ष या अगली DPC तक डिबार किया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रमोट किए गए हेडमास्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसे विभागीय पोर्टल पर देखा जा सकता है।






















