हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक दो वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश जारी किया है। साथ ही 30 सितंबर, 2022 तक चार वर्ष का दैनिक वेतन भोगी कार्यकाल पूरा करने वाले भी नियमित होंगे। इसके साथ ही यह पद समाप्त हो जाएगा।
कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार दैनिक वेतन भोगी को एक वर्ष में 240 दिन कार्य किया होना चाहिए। निर्देश के तहत अनुबंध पर सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों का चरित्र प्रमाणपत्र सहित, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पद रिक्त होना आवश्यक किया गया है। नियमितीकरण पर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कर्मचारी को तैनात किया जा सकता है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आठ हजार पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक डा. पंकज ललित ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश सभी उपनिदेशकों दिए हैं। भर्ती नियमों में संशोधन किया है। अब सभी पद एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी भरेगी। पहले मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर चार हजार पद भरने का निर्णय लिया था। स्कूलों को कहा गया है कि भर्ती शुरू करने से पहले विज्ञापन निकालें, ताकि कोई इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से छूट न जाए। वर्कर के पदों की सूची जिला को पहले भेज दी है। कहां पर कितने पद भरने हैं इसकी सूची एसडीएम को भी देनी होगी।
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