➤ हाईकोर्ट ने 800 प्रिंसिपल पदों पर डीपीसी के जरिए पदोन्नति का आदेश दिया
➤ 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे लेक्चरों को 23 दिसंबर तक प्रमोशन देना अनिवार्य
➤ अदालत बोली—दो साल से डीपीसी न होने से शिक्षक पदोन्नति व वित्तीय लाभ से वंचित
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा आदेश देते हुए स्कूल प्रिंसिपल के 800 पदों को डीपीसी (Departmental Promotion Committee) के माध्यम से भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले लेक्चरों को 23 दिसंबर तक पदोन्नत किया जाए और आदेशों की पूर्ण अनुपालना 26 दिसंबर तक हर हाल में की जाए।
याचिकाकर्ता लेक्चरर 1999 और 2000 से सेवा दे रहे हैं, लेकिन विभागीय पदोन्नति न होने से 25 साल के लंबे कार्यकाल में एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विभाग ने पिछले दो वर्षों से डीपीसी आयोजित ही नहीं की, जिससे कर्मचारियों को पदोन्नति और वित्तीय लाभ दोनों से वंचित रहना पड़ा है।
नियमों के अनुसार, हर साल दो बार डीपीसी कराना अनिवार्य है।
स्कूल कैडर प्रिंसिपल के पद—
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50% लेक्चरर से,
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50% हेडमास्टर से
पदोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं।
सरकार और शिक्षा विभाग ने देरी का कारण स्कूलों का युक्तिकरण (Rationalisation Process) बताया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया।



