Himachal High Court on Ilma Afroz: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने IPS अधिकारी इल्मा अफ़रोज़ की तैनाती के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुच्चा सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को तय की है।
याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि इल्मा अफ़रोज़ की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में तैनाती से वहां की जनता अधिक सुरक्षित महसूस करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी बद्दी में तैनाती से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ था और उन्होंने ड्रग और खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की थी। याचिकाकर्ता के वकील आरएल चौधरी ने बताया कि वर्ष 2024 में बतौर एसपी बीबीएन क्षेत्र में उनकी नियुक्ति के दौरान कानून के राज को लागू किया गया था।
लंबी छुट्टी के बाद 16 दिसंबर से इल्मा अफ़रोज़ की पुलिस मुख्यालय में तैनाती दी गई है, जबकि बीबीएन क्षेत्र के लोग उनकी बद्दी में तैनाती की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इल्मा अफ़रोज़ ने क्षेत्र में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और हिमाचल हाई कोर्ट के सभी आदेशों को सख्ती से लागू किया था।
हाई कोर्ट ने इस मामले में गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे इस संदर्भ में अपना पक्ष स्पष्ट करें। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी।
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