Shimla ATM theft case: राजधानी शिमला के न्यू शिमला थाना क्षेत्र में 22 मार्च 2012 को हुए चोरी के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी विकास वालिया, ग्राम त्रम्बलु, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा निवासी को धारा 380 के तहत दंडनीय अपराध में दोषी ठहराया है। वहीं, दीपक कुमार, निवासी नगरोटा बगवां, तहसील कांगड़ा को धारा 380, 420 और 34 के तहत बरी कर दिया गया है।
शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके दो डेबिट कार्ड चोरी हो गए थे। चोरी का पता तब चला जब उनके फोन पर बैंक से 31,000 रुपये (एक्सिस बैंक एटीएम) और 11,000 रुपये (एसबीआई एटीएम) की निकासी के मैसेज आए।
पुलिस जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता के मित्र, आरोपी विकास वालिया ने 21 मार्च की रात शिकायतकर्ता के कमरे से डेबिट कार्ड चुरा लिए थे। आरोपी को डेबिट कार्ड के पिन नंबर पहले से पता थे। अगले दिन आरोपी ने दीपक कुमार को मॉल रोड शिमला बुलाया और पैसे निकलवाए। दीपक ने एटीएम से पैसे निकालकर विकास को सौंप दिए।
इस मामले की जांच तत्कालीन एएसआई तिलक राज ने की थी। अदालत ने जांच और साक्ष्यों के आधार पर विकास वालिया को दोषी ठहराया, जबकि दीपक कुमार को बरी कर दिया।
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