हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए मामले में गूगल, फेसबुक और Whatsapp को नोटिस जारी कर आपत्तिजनक कैप्शन के साथ वायरल हो रहे वीडियो को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वीडियो को वायरल करने वाले 3 वेब चैनल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में भारत सरकार के आईटी विभाग और प्रदेश सरकार के गृह विभाग को 4 हफ्तों में जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।
मामले को लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ता वरुण चंदेल ने बताया कि बिलासपुर के रहने वाले याचिकाकर्ता की याचिका पर न्यायाधीश तरलोक चौहान और सीबी बारोवालिया ने आपत्तिजनक कैप्शन और चिन्ह के साथ वीडियो वायरल करने पर तीन निजी वेब चैनल और सरकार से जवाब तलब किया है और 4 हफ्तों में जवाब दायर करने को कहा है। वीडियो में दी गई कैप्शन को लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज़ की है जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और वीडियो को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पहली बार इस तरह के मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इस तरह के एक मामले में संज्ञान ले चुका है।
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