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हाईकोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी मामले में FIR करने के दिए आदेश

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22 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

कारोबारी निशांत ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर दी थी शिकायत

हिमाचल के पुलिस प्रमुख द्वारा कारोबारी को फोन कर धमकाने का भी है आरोप

कारोबारी निशांत की मेल पर हाईकोर्ट ने लिया था स्वत संज्ञान

पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था. जिस पर आज सुनवाई हुई. मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा एसपी को मामला दर्ज करने के आदेश दिए है, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई है.

हिमाचल हाईकोर्ट में महाअधिवक्ता अनूप रतन ने बताया की कोर्ट ने कहा की जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो FIR करना जरूरी होता है. कारोबारी की शिकायत पर दर्ज की जायेगी. साथ ही सुरक्षा मुहैया करवाने के भी आदेश दिए है. आज एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला ने स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी है. उन्होंने बताया की कोर्ट ने शिकायत कर्ता के पक्ष में एक वरिष्ठ वकील की भी नियुक्ति की है. अब इस मामले में FIR दर्ज करवाने का पूर्ण आश्वाशन दिया गया है.