हिमाचल प्रदेश में अब विवाहित बेटियों को भी करुणामूलक के आधार पर नौकरी मिलेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि ये व्यवस्था केवल उन्हीं परिवारों पर लागू होगी जहां मृतक कर्मचारी की सिर्फ बेटियां ही हैं।
वहीं, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस परिवार में मृतक की बेटी की शादी हुई है उस परिवार में पति या पत्नी दोनों में से कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। वहीं, करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए बेटी का इनकम सर्टिफिकेट भी उसके पिता के परिवार का ही लगाए जाएगा।
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