हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब शिक्षक छात्रों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दे सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को इस बारे सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक अब छात्रों की न तो छड़ी से पिटाई कर सकेंगे और न ही उनपर हाथ उठाएंगे।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की और से सभी स्कूलों को इस बारे आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही स्कूल के मुखिया को ऐसे मामलों पर निगरानी रखने और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने को कहा गया है। यदि कोई शिक्षक ऐसा करता पाया गया तो उसकी जवाबदेही स्कूल प्रिंसिपल की होगी।
बता दें कि प्रदेश के स्कूलों में अभिभावकों की और से कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि शिक्षक बच्चों को शारीरिक तौर सजा दे रहे हैं। ऐसी शिकायतें दोबारा न आएं इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों और जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही शिक्षकों को भी इन निर्देशों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
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