Categories: हिमाचल

कांगड़ा: अब व्हीक्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे दुकानदार, आदेश जारी

<p>कांगड़ा में दी गई ढील के दौरान गाड़ियों का चलन अधिक बढ़ने लगा है। इसके लिए जिला प्रशासन समय-समय पर नए आदेश जारी कर रहा है। अब जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि जो भी दुकान दार और उनके कर्मचारी पैदल ही सफ़र करेंगे। वाहनों का इस्तेमाल इनके लिए बंद रहेगा और अग़र कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।</p>

<p>डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि अग़र कोई इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 269, 270 औऱ 188 के तहत मामला दर्ज होगा। साथ ही उन्होंने दुकानदोारों से आह्वान किया है कि वे आदेशों को पालन करें।</p>

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