<p>2019 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को भर्ती में लगे धांधली के आरोप से मुक्त कर दिया है। यानी धांधली के आरोपों को कोर्ट ने निराधार करार दिया है।</p>
<p>इससे पहले सीबीआई ने पटवारी परीक्षा में हुई धांधली की जांच रिपोर्ट सील्ड कवर में हाईकोर्ट के समक्ष दायर कर दी थी। उसके आधार पर ही हाईकोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है। इसी बीच हिमाचल सरकार ने प्रदेश हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दी थी। प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर, 2019 को कुल 1195 पदों के लिए पटवारी परीक्षा ली थी। इसमें 3 लाख 4 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कांगड़ा के कुछ परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा को लेकर कई तरह के आरोप लगे थे जिसके बावजूद भी 14 दिसंबर को रिजल्ट निकाला गया था।</p>
<p>इसके चलते इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस याचिका के आधार पर मामला सीबीआई को सौंपते हुए आठ अप्रैल, 2020 तक इसकी जांच रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि उस दौरान अदालत ने न तो भर्ती परीक्षा रद्द की थी और न ही इस पर रोक लगाने को कहा था।</p>
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