<p>नगरोटा बगवां के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे यातायात के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरोटा बगवां में पार्किंग जोन और नो एंट्री जोन तथा टो-अवे जोन चिन्हित करने की अधिसूचना जारी कर दी है।</p>
<p>नगर परिषद् नगरोटा बगवां के भवन, पंजाब नैशनल बैंक के समीप का क्षेत्र, नारदा शारदा मंदिर के समीप और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के किनारे चिन्हित स्थानों को पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है। जबकि नगरोटा बगवां नये बस स्टैंड से पीर बाबा मंदिर तक प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक वाहन पार्क नहीं किये जा सकेंगे।</p>
<p>इसके अलावा टांड़ा चौक, 53 मील चौक, बडोह चौक और मलां चौक के आस-पास 100 मीटर के क्षेत्र को टो-अवे जोन घोषित किया गया है। 53 मील से सदरपुर के रोड़ को भारी वाहनों के लिये नो-एंट्री जोन घोषित किया गया है। जबकि मेन बाजार नगरोटा बगवां और नगर परिषद् भवन के नो पार्किंग क्षेत्र में सर्दियों में प्रातः 6 से सायं 9 बजे और गर्मियों में प्रातः 8 बजे से सायं 9 बजे तक अनलोडिंग का कार्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही पालमपुर की तरफ से आने वाली बसें केवल एचआरटीसी के पालमपुर रोड़ की ओर के गेट से ही बस स्टैंड में प्रवेश कर सकेंगी और गांधी ग्राउंड की तरफ के गेट से बाहर जायेंगी।</p>
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