<p>विवादों में रही केसीसी बैंक भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने स्थगन आदेशों से रोक हटा दी है जो कि पिछले काफी समय से बंद पड़ी थी। कोर्ट में जजों की खंडपीठ ने कहा कि बैंक पदों पर होने वाली नियुक्तियां कर सकता है और अब मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को रखी गई है।</p>
<p>कोर्ट के इन आदेशों के बाद बोर्ड जल्द ही रिजल्ट घोषित कर सकता है। इससे पहले जुलाई में केसीसी बैंक ने बोर्ड के जरिए पेपर तो लिए थे लेकिन उनका रिज्लट नहीं निकला था। हाईकोर्ट का कहना था कि यदि कोर्ट कुछ दस्तावेज हाईकोर्ट में जमा नहीं करवाएगा तब तक बोर्ड रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा।<br />
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<span style=”color:#e74c3c”><strong>क्या है मामला…</strong></span></p>
<p>भर्ती के खिलाफ दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बैंक की भर्ती परीक्षा का आयोजन आरबीआई के उन नियमों को दरकिनार कर किया गया है, जिनके तहत अगर किसी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) 12 फीसदी से ज्यादा हैं तो वह बैंक न तो कोई नई शाखा खोल सकता है और न ही कोई नई भर्ती कर सकता है।</p>
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