<p>अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एसके पराशर ने शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि अगर उनके लाइसेंस विशिष्ट पहचान नंबर से नहीं जुड़े हैं तो वे 29 जून से पहले विशिष्ट पहचान नंबर बनवा लें। अन्यथा, उनके लाइसेंस रद कर दिए जाएंगे।</p>
<p>एसके पराशर ने बताया कि केंद्र सरकार ने शस्त्र लाइसेंसों के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है और सभी शस्त्र लाइसेंसों को 31 मार्च 2019 तक विशिष्ट पहचान नंबर के माध्यम से इस सॉफ्टवेयर से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन, अभी भी जिला के कई लाइसेंसधारकों ने विशिष्ट पहचान नंबर प्राप्त नहीं किए हैं। ये लाइसेंसधारक 29 जून से पहले अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय में विशिष्ट पहचान नंबर बनवा लें।</p>
<p><img src=”/media/gallery/images/image(5502).jpeg” style=”height:341px; width:650px” /></p>
<p>पराशर ने बताया कि आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अब शस्त्र लाइसेंसधारक दो से अधिक हथियार नहीं रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जिला में किसी शस्त्र लाइसेंसधारक के पास दो से ज्यादा हथियार हैं तो वे अतिशीघ्र इन हथियारों को नजदीकी थाने या हथियार डीलर के पास जमा करवा दें तथा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय में आकर इन्हें शस्त्र लाइसेंस हटवा दें। पराशर ने बताया कि हथियार लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि अब 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।</p>
<p><img src=”/media/gallery/images/image(5503).jpeg” style=”height:567px; width:401px” /></p>
Tribal Areas Development: राजस्व एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज धर्मशाला के सर्किट…
HPRCA Final Results 2024: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने बुधवार को चार अलग-अलग…
Free Medical Camp Shimla : विभाग हिमाचल प्रदेश, इनर व्हील क्लब शिमला मिडटाउन और ग्राम…
शिक्षा मंत्री ने पोर्टमोर स्कूल में नवाजी प्रतिभावान एवं मेधावी छात्राएं शिमला: शिक्षा मंत्री रोहित…
HimachalWinterSession : हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी दी कि…
हमीरपुर: अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में भारतीय थल सेना की अग्निवीर भर्ती रैली के…