<p>लंबे अंतराल के बाद मंडी जिले में मनरेगा लोकपाल के पद पर नियुक्ति हुई है। सेवा निवृत कालेज प्रिंसिपल डॉ. राकेश कपूर कार्यभार संभालने पर उन्होंने जिला भर के लोगों से आग्रह किया है कि यदि वह मनरेगा से संबंधित कोई भी शिकायत भेजना चाहते हैं तो उनके कार्यालय जो मंडी मुख्य बस अड्डे के साथ सरकारी कालेज के सामने पंचायत घर है उस परिसर में स्थित कार्यालय में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत करने के लिए एक पपत्र निर्धारित किया गया है उसकी तीन प्रतियां भर शिकायत करने का प्रावधान है।</p>
<p>शिकायत में आवेदक का नाम, जाब कार्ड नंबर, गांव, वार्ड पंचायत, डाकघर, विकास खंड तहसील, जिसके खिलाफ शिकायत है उसका पद व पता शिकायत का विवरण, शिकायत के माध्यम से आवेदक को क्या राहत व सहायता चाहिए , शिकायत के समर्थन में पुष्टि व सुनवाई के लिए खुद न आ पाने की स्थिति में अधिकृत प्रतिनिधि का नाम आदि साफ साफ होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत से संबंधित विषय किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल व किसी विभाग में लंबित नहीं होना चाहिए। शिकायत पर शिकायतकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए। तथ्यों के सत्यापन से संबंधित वक्तव्य भी शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इससे शिकायत निवारण में सुविधा होगी। शिकायतों को लोकपाल मनरेगा, पंचायत भवन दूसरी मंजिल मंडी जिला मंडी के पते पर भेजी जाए।</p>
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