हिमाचल

दुष्कर्म के दोषी नेपाली युवक को 12 साल का कठोर कारावास

 

समाचार फर्स्‍ट नेटवर्क

Solan: सोलन की जिला एवं सत्र न्यायालय ने मानसिक रूप से विकलांग युवती के साथ दुष्कर्म और उसे इस घटना को किसी से न बताने को धमकाने का आरोप साबित होने पर एक नेपाली मूल के युवक को कुल 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दोनों धाराओं के तहत कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह महीने और तीन महिने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की जानकारी देते हुए जिला अटार्नी संजय पंडित ने बताया कि 6 जुलाई 2022 को आरोपी नेपाल के डांग जनपद के निशि गांव के मूल निवासी और ​उस समय सोलन के बसाल में रहने वाले रॉबिन थापा ने एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती पर यौन हमला किया था। उस समय रॉबिन बसाल क्षेत्र के पट्टी गांव में एक व्यक्ति के खेत पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि उस दिन दोपहर के समय पीड़िता अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए गौशाला गई थी। तभी आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए वैज्ञानिक सबूतों के साथ-साथ गवाहों के बयान, दस्तावेजी सबूत और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। आरोपी ने उपरोक्त अपराध को अंजाम देने के बाद पीड़िता को उक्त घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के बाद पीड़िता ने नौकरी पर मौजूद अपनी मां को फोन किया और रोने लगी। मां के रोने का कारण पूछने पर पीड़िता ने घटना के बारे में खुलासा किया।
अदालत ने इस मामले के दोषी रॉबिन को दुष्कर्म के आरोप में 12 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 6माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दुष्कर्म के बाद पीड़िता के धमकाने के आरोप में उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है।

Akhilesh Mahajan

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