<p>एनआईओएस के माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना टूटने से बच गया है। एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से पढ़ाई करने वाले छात्रों को नीट की परीक्षा में अयोग्य ठहराने के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।</p>
<p>कोर्ट ने मेडीकल कॉसिंल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि एनआईओएस और राज्य ओपन स्कूल के छात्र नीट के लिए पात्र हैं। बकायदा इस आशय का पब्लिक नोटिस सीबीएसई ने जारी कर दिया है।</p>
<p>ऐसे छात्र जो किसी कारण से नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें एक बार फिर से अवसर प्राप्त हुआ है। इस आदेश पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के क्षेत्रीय निदेशक संजीव शर्मा ने बताया कि इस समय परीक्षाएं होने वाली हैं, स्टूडैंटस ने नीट की तैयारी कर रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय से छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बच गया है। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले से दिन-रात तैयारी करने वाले लाखों छात्रों में फिर से उम्मीद जगी है।</p>
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