हिमाचल में आज से कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 लागू हो गई है। शिमला में 7 मई 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान दैनिक उपभोग के वस्तुओं की दुकाने शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। कर्फ्यू के दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा और शादी एवं दाह संस्कार में 20 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। राजधानी शिमला में कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन लोग आदेशों का पालन करते दिखे।
पुलिस भी जगह-जगह लाउडस्पीकर से लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं, कर्फ्यू से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शिमला में ढाबे और रेस्तरां तो खुले हैं लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। शिमला में मजदूरी करने आये लोग भी घर वापसी की तैयारी में हैं और टिकट के लिए जद्दोजहत कर रहे हैं। जरूरी सेवाओं के लिए तैनात लोग ही बाहर निकल रहे हैं।
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान सिर्फ विशेष कार्य के लिए ही लोगों की आवाजाही की अनुमति दी गई है जैसे वैकसीन लगवाना, टैस्टिंग करवाने, रोजर्मरा की चीजे खरीदने जिसमें दवाई, राशन और सब्जियां खरीदना इत्यादि की अनुमति होगी। विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए सरिया और सिमेंट आदि की खरीद की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि दैनिक जरूरत की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। इसके अतिरिक्त आटो वर्कशॉप, ढाबे और दवाई की दुकानें एसओपी के तहत शाम छः बजे तक खुली रहेगी।
कर्फ्यू के दौरान कृषि और बागवानी गतिविधियों को करने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि 16 मई तक सभी विभागीय कार्यालय बंद रहेगे, केवल आवश्यक सेवाऐं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। इसके अलावा बैंक, एटीम और फाईनंशियल सर्विसीज के कार्यालय भी 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि जरूरी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए जो लोग अपना निजी वाहन इस्तेमाल करेंगे 50 प्रतिशत सवारी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान होटलों और पर्यटन गतिविधियों के तहत पर्यटन विभाग द्वारा जारी विशेष मानक संचालन की अनुपालना प्रभावी रहेगी।