हिमाचल

पोक्सो एक्ट में 25 साल का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा

 

Hamirpur POCSO Act judgment: हमीरपुर जिले में पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने दोषी को 25 साल के कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला दो साल पुराना है, जिसमें 15 वर्षीय बालिका के साथ स्कूल से घर लौटते समय दुष्कर्म किया गया था। अदालत ने यह फैसला 19 गवाहों की जांच और अभियोजन पक्ष की सशक्त दलीलों के आधार पर सुनाया।

जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त 6 माह की साधारण कारावास भुगतनी होगी। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी को दो साल का कठोर कारावास और ₹1000 का जुर्माना, जबकि धारा 341 के तहत एक माह का साधारण कारावास और ₹500 का जुर्माना भी लगाया गया।

एक अन्य मामले में, स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग लड़की का पीछा करने के आरोप में दोषी को दो साल की सजा और ₹5000 जुर्माना सुनाया गया है।

Akhilesh Mahajan

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