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कुल्लूः पुरेंद्र वैद्य ने गुशैणी में लोगों को दी कानूनी जानकारियां

समाचार फर्स्ट डेस्क |

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने आज बंजार उपमंडल के गांव गुशैणी में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया था। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायधीश पुरेंद्र वैद्य ने की। इस अवसर पर उन्होंने गांववासियों को भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्यों और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों के साथ-साथ देश और समाज के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने लोगों को संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए पुरेंद्र वैद्य ने कहा कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने मुफ्त कानूनी सहायता योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत एससी-एसटी वर्ग के लोगों, विकलांगों, महिलाओं, बच्चों, आपदा पीड़ितों और सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा प्रत्येक न्यायिक परिसर में फ्रंट आफिस स्थापित किए गए हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति इन फ्रंट कार्यालयों में सादे कागज पर आवेदन करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। पात्र लोगों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने लोगों को कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां भी दीं।