Categories: हिमाचल

गैर इरादतन हत्या के दोषी को मिली 3 साल के कारावास की सजा

<p>जिला एंव सत्र न्यायधीश राकेश चैधरी की अदालत ने एक अहम मुकदमे में फैसला सुनाते हुए दोषी को 3 साल की सजा कारावास और 30 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई जिसमें 25 हजार रूपए मृतक की माता को देना पड़ेगा वह जुर्माना ना देने की सूरत में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा यह सजा धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दी गई। और 6 महिने की सजा धारा 25 आर्मज एक्ट के अन्तर्गत सुनाई गई&nbsp; दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।</p>

<p>मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मुकदमे की पैरवी सरकार की ओर से की ने बताया की 7 जनवरी 2018 को प्रकाश चंद पुत्र संतराम भटेड़ पुलिस थाना स्वारघाट जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ने एफआईआर दर्ज करवाई की 6 जनवरी 2018 को वह रात्रि खाना खाकर टीवी देख रहा था तो 9:30 बजे&nbsp; के करीब रात को बन्दूक के फायर की आवाज सुनी तो ऐसा लगा कि किसी ने जंगली जानवर के ऊपर फायर किया होगा। टीवी देखने के बाद वह उसका परिवार सो गया जब करीब प्रातः के 7 बजे 7 जनवरी 2018 को उठा तो उसने अपना घर का मुख्य गेट खोला तो देखा कि रास्ते में खून पड़ा है वह सड़क पार करके रास्ते में गया तो देखा कि दीपक कुमार पुत्र बाबूराम रास्ते में मृत पड़ा था जिसके बाएं कुल्हे पर छेद पड़ा था और काफी खून बह रहा था।</p>

<p>साईटिफिक विशेषज्ञ द्वारा इकट्ठे किए गए दोषी के खिलाफ अन्य साक्ष्य मिलने पर चालान किया तैयार किया गया जो जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया इस केस में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों की दलील पेश की उनकी को गवाही को सही ठहराते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी को धारा 304 पार्ट 2 गैर इरादतन हत्या का दोषी बलदेब सिंह को करार दिया गया। &nbsp;</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>नशीले पदार्थ रखने के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास</strong></span></p>

<p>उप जिला न्यायवादी घुमारवीं ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश घुमारवीं कैंप बिलासपुर अमन सूद की अदालत ने सवापक औषधि और मन प्रभावित अधिनियम के अन्तर्गत एनडी तथा पीएस एक्ट के तहत आरोपी सुरजीत सिंह को दोषी ठहराते हुए तीन साल का कठोर कारावास व 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। उन्होने बताया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। उन्होने बताया कि 8 मार्च 2017 को जब पुलिस थाना कोट कहलूर मजारी में पुलिस गश्त&nbsp; पर थी तभी सांय 4:20 बजे मजारी पुल के समीप एक व्यक्ति हाथ में थैला उठाए दिखाई दिया तो शक होने पर जब उसे पकडा गया तो उसके पास से तीन किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया गया। जिसकी चार्जशीट अदालत में 18 मई 2017 को पेश की गई थी।</p>

Samachar First

Recent Posts

“JOA IT पदों पर चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी, इतने को मिली नियुक्ति”

  Shimla: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्य चयन आयोग की सिफारिशों के आधार…

4 hours ago

अतिक्रमण एक रात का नहीं, सुक्खू सरकार से पहले हुआ अवैध निर्माण: कुलदीप

  Shimla : हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर विधानसभा की ओर से कमेटी…

5 hours ago

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमीरपुर में ‘कायाकल्प’ अभियान से बदल रही है शहर की तस्वीर

  Hamirpur: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले के मुख्यालय हमीरपुर शहर की…

5 hours ago

राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है सरकार: बाली

  टांडा मेडिकल कालेज भी स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर नए आयाम कर रहा स्थापित विश्व…

5 hours ago

प्रमोशन लिस्ट के इंतजार में कई शिक्षक बिना प्रिंसिपल बने होंगे रिटायर

  वर्तमान में प्रिंसिपल के 500 पद है खाली लेक्चरर्स की 90:10 की मांग का…

6 hours ago

अनुष्का दत्ता पहुंची मिस यूनिवर्स इंडिया-2024 के फाइनल में, हिमाचल की पहली प्रतिभागी

  Shimla: रोह‍डू की रहने वाली 22 वर्षीय अनुष्का दत्ता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 प्रतियोगिता…

6 hours ago