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शिमला में दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही चलेंगे पटाखे, हरित पटाखों की अनुमति

शिमला में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति
केवल हरित (ग्रीन) पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी
निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई



शिमला जिला प्रशासन ने दिवाली त्योहार के दौरान पटाखों के चलाने और उपयोग का समय निर्धारित कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि शिमला जिले में 12 नवंबर को दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इस दौरान केवल हरित (ग्रीन) पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

उन्होंने कहा कि जिन शहरों और कस्बों में वायु गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। इन पटाखों से प्रदूषण का स्तर कम होता है और यह पर्यावरण अनुकूल हैं।

आदेश में कहा गया है कि दिवाली, छठ, गुरुपुरब, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों पर पटाखे चलाने का समय दो घंटे तक सीमित रहेगा। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (2019) 13 एससीसी 523 के अनुरूप लिया गया है।

विस्तृत समय इस प्रकार तय किया गया है —

  • दिवाली: रात 8 बजे से 10 बजे तक

  • गुरुपुरब: सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक

  • क्रिसमस ईव: रात 11:55 से 12:30 बजे तक

  • नववर्ष की पूर्व संध्या: रात 11:55 से 12:30 बजे तक

जिला दण्डाधिकारी अनुपम कश्यप ने स्पष्ट किया कि आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक शिमला और सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों को सौंपी गई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ त्योहार मनाएं, ताकि दिवाली का उल्लास और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहें