➤ नाबालिग से रेप के दोषी को पॉक्सो कोर्ट का फैसला
➤ पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजे का आदेश
शिमला के एक युवक को किन्नौर स्थित रामपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान दिनेश कुमार उर्फ नीटू, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने जानकारी दी कि 16 वर्षीय पीड़िता सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई थी। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने विश्वास में लिया। इसके बाद वह पीड़िता को कई बार जंगल में ले गया और उसके साथ रेप करता रहा। इस दौरान पीड़िता दो बार गर्भवती भी हुई।
जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी का दबाव डाला तो उसने पीड़िता के साथ मारपीट की और शादी से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने यह पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद पुलिस थाना झाकड़ी में आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया।
अदालत ने इस संवेदनशील मामले में कुल 17 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। पीड़िता के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने इसके साथ ही पीड़िता को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। सरकार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने कुशलतापूर्वक की।



