<p>केंद्र की गाइडलाइन के बाद अब हिमाचल सरकार ने भी अनलॉक फेस 3 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। प्रदेश में अब रात 9 बेजे से सुबह पांच बजे तक के नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सारे नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। प्रदेश के भीर प्रवेश करने और बाहर जाने वालों के लिए अब भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहेगा। इसमें सरकार ने कोई छूट नहीं दी है।</p>
<p>वहीं, बाहर से आने वालों के लिए केवल वही लोग संस्थागत क्वारंटीन होंगे, जो 20 हाई लोड शहरों से आएंगे जबकि अन्य शहरों से आने वालों को होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके अलावा 72 घंटो के अंदर की कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रदेश में प्रवेश करने वालों को क्वारंटीन के नियमों से छूट मिलेगी। वहीं, प्रदेश में 5 अगस्त के बाद से जीम और योग सेंटरों को खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।</p>
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