मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, सहायक निर्वाचन अधिकारी, उप-मंडलाधिकारियों और हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के महाप्रबन्धक के साथ संवाद किया।
उन्होंने अधिकारियों को फार्म-6 और फार्म-8 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने और निवास स्थान परिवर्तन के लिए), चुनावी फोटो पहचान पत्र (एपिक) वितरण, हथियार जमा करने और सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित निगरानी करने और राज्य निर्वाचन विभाग को दैनिक आधार पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुछ जिलों में प्रपत्रों के निपटान संबंधित लंबित मामलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पते में बदलाव परिवर्तन, सुधार के दावों और आपत्तियों पर कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अन्तिम तिथि 14 मई से पहले प्रपत्रों के निस्तारण पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त फार्म-6 में से लगभग 85 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है और चुनाव संबंधी जागरूकता प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले 7 दिनों के दौरान अधिकांश लंबित फार्म प्राप्त हुए हैं.
जिनका निस्तारण कर शीघ्र मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने सभी बूथों पर स्थायी सुनश्चित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिसमें उचित संकेतक, पयेजल की सुविधा, उचित रोशनी, रैंप व शौचालय की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नए मानदंडों के अनुसार चुनाव डयूटी पर एक मतदाता को संबंधित एआरओ द्वारा स्थापित सुविधा केंद्र पर ही अपना वोट डालने के लिए डाक मतपत्र प्रदान किया जाएगा और केवल सुविधा केन्द्र पर ही मतदान किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया में डाक मतपत्र के लिए आवेदन करने, एआरओ द्वारा जारी चुनाव डयूटी प्रमाणपत्र, मतदाता सुविधा केन्द्रों में वोट डालने और मतपत्रों को समय पर मतगणना केंद्रों तक पहुंचाने के चरणों के बारे विस्तारपूर्वक बताया गया है। यह सुविधा पुलिस कर्मियों, चालकों और परिचालकों, मतदान कर्मियों और चुनाव डयूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सभी मतदान दल प्रशिक्षण स्थलों पर स्थापित संबंधित मतदाता सुविधा केंद्रों पर 23 से 25 मई और 30 से 31 मई, 2024 को मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान दलों के अलावा चुनाव डयूटी पर तैनात मतदाता पुलिस कर्मी, वीडियोग्राफर, चालक और परिचालक, सफाईकर्मी और चुनाव डयूटी में तैनात अन्य कर्मचारी मतदान तिथि से तीन दिन पूर्व 29 से 31 मई, 2024 तक आरओ एव एआरओ कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों में मतदान कर सकेंगे।
मनीष गर्ग ने चुनाव डयूटी पर तैनात मतदाताओं को अपने डाक मतपत्र का उपयोग करने के लिए प्रत्येक सुविधा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में मतदान कक्ष और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने हथियार जमा करवाने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की और छूट प्राप्त हथियार धारकों को छोड़कर 7 मई, 2024 तक शत-प्रतिशत हथियार जमा करवाने का काम पूरा करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे राज्य में 84.4 प्रतिशत हथियार जमा करवाये जा चुके हैं।
उन्होंने सभी आरओ को नामांकन फार्म प्राप्त करने और जांच करने के लिए पहले से तैयारी करने के निर्देश भी दिए। प्रक्रिया के अनुसार आरओ 7 मई को प्रातः 11 बजे से पूर्व फार्म-1 में चुनाव की सूचना जारी करेंगे। उन्होंने नामांकन से संबंधित फार्म-3ए को प्रतिदिन अपडेट करने और दोपहर 3.15 बजे से पहले निर्वाचन पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी आरओ नामांकन वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची वाले फार्म-7ए की सावधानीपूर्वक जांच करने और उसकी प्रतियां 17 मई को सायं 3.30 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। पोर्टल के माध्यम से सेवा कर्मियों के लिए ईटीपीबीएस भेजना और विभिन्न श्रेणियों के लिए डाक मतपत्रों के मुद्रण और वापसी के 48 घंटों के भीतर संबंधित एआरओ को भेजना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनावों के सुचारू संचालन के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के विभिन्न प्रश्नों का भी समाधान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, नीलम दुल्टा और निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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