अगर आप नदी नालों के पास नया घर या भवन बनाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए।
हिमाचल सरकार ने नदी-नालों के पास नया घर और भवन बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं।
इसके तहत अब नदी-नालों के पास कोई भी घर या भवन नहीं बनेगा।
यानी अब नालों से 5 मीटर जबकि नदियों से 7 मीटर जगह छोड़कर ही किसी भी तरह के घर या भवन का निर्माण होगा।
नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने करीब 10 साल के बाद इन नियमों में बदलाव किया है।
ऐसे में नए नियमों के तहत किसी भी तरह के घर या भवन का निर्माण नदी नालों के पास नहीं होगा।
नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने यह फैसला पिछले साल हिमाचल में बाढ़ से हुए नुकसान लेने के बाद लिया है।
बता दे कि पिछले साल मंडी ,कांगड़ा, कुल्लू, शिमला जिले में बाढ़ से काफी तबाही हुई थी।
इसके साथी 3000 से ज्यादा भवन क्षतिग्रस्त हो गई थे।
हालांकि इस बार भी चंबा, कल्लू और जिला शिमला में आपदा से काफी नुकसान हुआ है।
ऐसे में सरकार ने भवन निर्माण के नियम में बदलाव का फैसला लिया है।
हिमाचल में जिन नालों में बारिश का पानी भी नहीं आता है वहां भी यह नियम लागू होंगे। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड से जानकारी ली जाएगी। इन नियमों से कुछ हद तक लोगों के जानमाल का नुकसान नहीं होगा।
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