प्रदेश सरकार ने हिमाचल में दुकानों को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा-9 के प्रावधान के अन्तर्गत सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुले और बंद होने के समय तय कर दिया है।
उन्होंने कहा कि शिमला और धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद की परिधि के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे और बंद होने का समय रात 8 बजे रखा गया है। जबकि शिमला और धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद में दुकानें सुबह 9 बजे बजे खोली जाएंगी और रात को 9.30 बजे बंद की जाएंगी।
बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामले घटते ही सरकार ने दुकानों के खोलने और बंद करने की समय सीमा को हटा दिया था। लेकिन अब जब प्रदेश कोरोना मुक्त होने की कगार पर है तो ऐसे में सरकार का दुकानों को खोलने और बंद रखने की समय सीमा को लेकर जारी ये निर्देश समझ से परे हैं। कोरोना काल में हिमाचल में पहले ही कारोबारियों को काफी घाटा झेलना पड़ा है। अगर ये बंदिशें दोबारा लगेंगी तो टूरिस्ट प्लेस में कारोबारियों को घाटा होना लाजमी है।
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