<p>हिमाचल में चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन से संबंधित रिश्वत लेने, रिश्वत देने, डराने-धमकाने आदि की शिकायतें दर्ज करने के लिए उपायुक्त कार्यालय शिमला परिसर के शिकायत निवारण सैल में टॉल फ्री नंबर स्थापित किया गया है। इस तरह की शिकायत करने के लिए कोई भी व्यक्ति 1800-180-8092 पर सूचना प्रदान कर सकता है। </p>
<p>जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला श्री रोहन चंद ठाकुर ने बताया निर्वाचन से संबंधित शिकायत करने के लिए कोई भी व्यक्ति 1800-180-8092 पर सूचना प्रदान कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष उड़नदस्ते गठित किए गए हैं, जो इस तरह के मामलों पर नजर रखेंगे।<br />
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उन्होंने बताया कि भारतीय दंड सहिंता की धारा 171 ख के अनुसार जो व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तुरूप में कोई परितोषण देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।</p>
<p>भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।<br />
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