<p>अगस्त 2020 को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार के उपलक्ष्य में जिला दण्डाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने आज यहां आदेश जारी करते हुए 2 अगस्त यानि रविवार को सभी प्रकार की दुकानों को दोपहर 2 तक खोलने की अनुमति प्रदान की है।</p>
<p>डीसी ने बताया कि दुकानदारों को कोविड-19 के दृष्टिगत निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि दुकान के बाहर सामान सजाने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहकों के मध्य निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। एक समय पर पांच से अधिक ग्राहकों को दुकान परिसर में अंदर आने की अनुमति न देना, परिसर में स्वच्छता बनाए रखना और निरंतर अंतराल के बाद हाथ धोने जैसे प्रोटोकॅाल सहित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर दुकानदार को फ्लू जैसे लक्ष्ण या सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे दुकान बंद करके अपना चिकित्सीय परिक्षण करवाना होगा।</p>
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