<p>कुल्लू जिला में लॉकडाउन एवं कफ्र्यू में ढील के दौरान निजी वाहनों की अनावाश्यक आवाजाही पर सख्ती बरतने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी डा. ऋचा वर्मा ने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने तथा आम लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब कफ्र्यू में ढील के दौरान केवल मेडिकल एमरजेंसी और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन ही चल पाएंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी केवल अपने घर से कार्य-स्थल अथवा सेवा-स्थल तक ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी।</p>
<p>उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए नजदीकी दुकान, स्टोर, बैंक इत्यादि के लिए निजी वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। खरीददारी के लिए एक घर से केवल एक व्यक्ति पैदल दुकान जा सकेगा। सभी दुकानदार और सेवा प्रदाता भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान के बाहर भीड़ इकट्ठी न हो और उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त दूरी हो। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि घरों से बाहर किसी भी स्थान पर किसी भी सूरत में चार से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।</p>
<p>डा. ऋचा वर्मा ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 तथा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलावासियों से लॉकडाउन एवं कफ्र्यू के संबंध में जारी सभी आदेशों की अक्षरशः अनुपालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये आदेश जिलावासियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए ही जारी किए जा रहे हैं और उनके सहयोग से ही शासन-प्रशासन कुल्लू जिला को कोरोना मुक्त बनाए रखने में सफल होगा।</p>
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