नोएडा के बहुचर्चित आरुषि- हेमराज बत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरुषि के माता-पिता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके नारायण तथा न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से तलवार दंपति जेल में बंद थे।
मालूम हो कि डा. तलवार की बेटी आरुषि की 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 में घर में हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही तलवार दंपति के घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था।
गौरतलब है कि डॉ. तलवार की बेटी आरुषि की हत्या 15 एवं 16 मई 2008 की दरम्यानी रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित घर में ही कर दी गई थी। घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था। इस हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 23 मई को डॉ़ राजेश तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच एक जून को सीबीआई को सौंप दी गई थी।