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दिवाली पर हरियाणा के 14 जिलों में पटाखे जलाने और बिक्री पर रोक

डेस्क |

दिवाली (Diwali) हिंदुओं का एक बड़ा और पवित्र त्योहार है। हर साल इस त्यौहार को देश में बड़े हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में दिये जलाकर और पटाखे (firecrackers) फोड़कर खुशी मनाते हैं। लेकिन पटाखों से होने वाले प्रदूषणों को देखते हुए हरियाणा ने दिल्ली से सटे 14 जिलों में पटाखे जलाने और इसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से रविवार को अधिसूजना जारी कर दी गई है।

जारी अधिसूचना के मुताबिक इन इलाकों में ऑनलाइन शॉपिक साइटों के जरिए भी पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। राज्य सरकार के मुताबिक पटाखे जलाने से संवेदनशील लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के जिन जिलों में पटाखों पर रोक लगी है उनमें भिवाणी, चरखा दादरी, फरीदाबाद , गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल है।

यहा आदेश उन शहरों और कस्बों पर भी लागू होगा, जहां नवंबर के दौरान वायु गुणवत्ता का औसत या उससे ऊपर की श्रेणी में था। आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे कम है, वहां ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी। सरकार ने कहा कि शादी या अन्य आयोजनों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत होगी। सरकार ने पटाखे फोड़ने के लिए समय भी निर्धारित किया है। इन इलाकों में दिवाली पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की मंजूरी होगी। वहीं, छठ पूजा में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली में बीते महीने ही खराब वायु गणवत्ता की वजह से सरकार ने पटाखों की बिक्री, खरीद और स्टोरेज पर प्रतिबंध लगा दिया था।