<p>केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। यानी 1 फरवरी के बाद केंद्रीय सेवाओं में जो भी रिक्तयां निकाली जाएंगी उनमें यह 10 फीसदी आरक्षण लागू होगा। आदेश के मुताबिक, सालाना आठ लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।</p>
<p>सभी भर्तियों में लागू:कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी की ओर से शनिवार देर रात जारी आदेश में कहा गया है कि संसद ने संविधान संशोधन कर 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र के सभी पदों एवं सेवाओं के लिए 1 फरवरी 2019 से अधिसूचित होने वाली सभी प्रत्यक्ष भर्तियों पर इसे लागू किया जाता है।</p>
<p>आदेश के मुताबिक, इस आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए अलग से रोस्टर भी बाद में जारी किया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए गरीब सवर्ण उम्मीदवारों को आय एवं संपत्ति से जुड़ा एक प्रमाणपत्र लेना होगा। यह प्रमाण-पत्र तहसीलदार या इससे उच्च पद पर पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आरक्षण का लाभ सभी केंद्रीय मंत्रालयों, लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, लोकसभा, राज्यसभा, रेलवे, बैंक, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्रीय सचिवालय की सेवाओं में मिलेगा।</p>
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