राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले से लालू यादव को तगड़ा झटका लगा है।
रांची की जेल में बंद लालू यादव को अब हाई कोर्ट से जमानत लेने में काफी मुश्किल होगी। अदालत ने तत्कालीन मंत्री विद्या प्रसाद प्रसाद को तीन साल की सजा सुनाई है। चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है।