दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोयला घोटाले के एक मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में झारखंड के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार और एक अन्य को आपराधिक षड्यंत्र रचने और धारा 120 B के उल्लंघन का दोषी माना है। कोर्ट कल यानी14 दिसंबर को सजा सुनाएगी।
इस मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने कहा था कि कंपनी ने 8 जनवरी 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोयला खंड आवंटन करने की अनुशंसा नहीं थी बल्कि 36वीं अनुवीक्षण समिति (स्क्रींनिग कमेटी) ने आरोपित कंपनी को खंड आवंटित करने की सिफारिश की थी।