<p>अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए के गुड न्यूज है। बता दें कि केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव किया है। यानि अब आपको ड्राइविं टेस्ट देने के लिए आरटीओ के पास नहीं जाना पड़ेगा। नए बदवालों के चलते अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त किसी ड्राइविंग स्कूल में पढ़ाई करनी होगी। हालांकि जो लोग ड्राइविंग स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं करेंगे उनके लिए ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा। इससे पहले सभी को लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के पास जाकर टेस्ट देना अनिवार्य था। </p>
<p>बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है तो आपको लाइसेंस बनवाने के लिए कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, सरकार ने हाल ही में राज्यवार ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता देना शुरू कर दिया है, जहां आप आसानी से टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर चलाना सीख सकते हैं।</p>
<p>नए नियम के अनुसार आपको ड्राइविंग स्कूल पर हल्के मोटर व्हीकल कोर्स के लिए 4 सप्ताह में 29 घंटे ड्राइविंग करनी होगी। इसके साथ ही 28 दिनों में आपको ड्राइविंग सीखनी भी होगी। अगर ड्राइविंग स्कूल आपको पास कर देते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई और टेस्ट नहीं देना होगा। इसके अलावा हेवी मोटर व्हीकल यानी भारी वाहन की ड्राइविंग सीखने की अवधि 6 सप्ताह में 38 घंटे की है। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल शामिल हैं। इसके अलावा ड्राइवरों को अन्य सड़क सबंधित जरूरी नियमों के साथ ही नैतिक और विनम्र व्यवहार के बारे में कुछ बुनियादी पहलू भी सिखाए जाएंगे।</p>
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